बिहार में रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड,नहीं मिलेगा अनाज ~ देखें!! कहीं लिस्ट में आपका तो नाम नहीं

मुजफ्फरपुर: बिहार () के मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 10 हजार राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 20 से लेकर 35 तक बताईBihar जा रही है। इस बात की जानकारी तब मिली जब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऐसे राशन कार्डधारी परिवारों की सूची बनायी गई।

राशन कार्ड का किया जाएगा सत्यापन

एक राशन कार्ड पर 20 से अधिक परिवार के सदस्यों के नाम होने के कारण राज्य के करीब तीन लाख राशन कार्ड शक के घेरे में आ रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ऐसे राशन कार्ड वाले परिवारों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में सूचना जारी करते हुए कहा गया, कि अगर परिवार के सदस्यों की जांच सत्यापन नहीं होता है, तो ऐसे राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाए।

ओएसडी संगीता सिंह ने जारी किए निर्देश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक के निर्देश द्वारा ओएसडी संगीता सिंह ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कहा कि समीक्षा में यह सामने आया है कि, राज्य के सभी जिलों में ऐसे राशन कार्ड की संख्या बहुत ज्यादा है जिनमें 20 से ज्यादा परिवार के सदस्यों के नाम है।

खाद्यान्न कालाबाजारी की जताई गई आशंका

इस घटना को खाद्यान्न कालाबाजारी से जोड़कर भी बताया जा रहा है। आज के समय में एक परिवार में 20 सदस्यों के नाम होना लगभग असंभव है, और सभी राशन कार्ड पर 20 सदस्यों के नाम शामिल होना परिवार के सदस्यों की संख्या पर उंगली उठाने वाला सवाल है। विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी एसडीओ को इनका सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं, और कहा है कि, इन संदिग्ध राशन कार्ड की जांच की जाए और यदि पारिवारिक सदस्यों के नाम सही नहीं पाये जाते हैं तो इन राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। जिसके लिए सभी एसडीओ को 15 दिन का समय दिया गया है।

किया जाएगा राशन कार्ड रद्द

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान कुछ ऐसे प्रवासियों के राशन कार्ड भी मिले हैं, जिनका दो अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड बनाया गया है। एसडीओ को ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों के सत्यापन के आदेश दिए गए। अगर यह पाया जाता है कि किसी निवासी के दो राशन कार्ड है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, कार्ड धारी के घर पर ना होने पर भी उसके नाम का राशन लिया जाता है, और उसी नाम पर दूसरे राज्य में भी राशन कार्ड से उतना ही उठाया जाता है।

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