दिल्ली में एक झटके में रद्द 1 लाख डीज़ल व पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, अब कैसे चलाएंगे गाड़ी?

नई दिल्ली : दिल्ली के वायु प्रदूषण से हर कोई वाकिफ है। लेकिन दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को पुलिस अब जब्त कर स्क्रैप के लिए भेज रही है। इसी के साथ सरकार द्वारा 1 लाख पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे की कैसे दूसरे राज्य वाले इन गाड़ियों का प्रयोग कर सकते है।

इन गाड़ियों को पंजीकरण होगा रद्द

परिवहन विभाग ने 10 साल पुरानी 1,01,247 डीजल गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जिसमें से 87,000 कार है बाकि सभी माल वाहक, बसें और ट्रैक्टर है जो 2006 से 2011 के बीच पंजीकृत हुई थी। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के मालिकों को सख्त आदेश दिए है कि इस तरह कि गाड़ियों को सड़कों पर न उतारा जाए। वरना इन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा।

एनओसी नियमों में बदलाव

अभी तक यह नियम था कि 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारें और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहनों को एनओसी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने आदेश में बदलाव करते हुए सभी वाहनों का समय पूरा होने पर एनओसी देने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली में जिन गाड़ियों का पंजीकरण रद्द गया है वह फिर से उस राज्य में अपना पंजीकरण करा सकते है।

दिल्ली में ऐसे चला सकते है पुरानी गाड़ियां

जैसा कि हम जानते ही है कि भारत में ऐसी कई एजेंसियां है जो आम वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल सकती है। इसके लिए आपको लगभग 4 से 6 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। बता दे कि दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या लगभग 38 लाख से ज्यादा है, जबकि पेट्रोल वाहनों की संख्या 1.5 लाख है। वही, 10 से 15 साल पुरानी डीजल वाहनों की संख्या 7700 है।

इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें जागरुक करना है। ताकि लोग खुद ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे आए।

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