मॉल द्वारा संचालित पार्किंग में Parking शुल्क वसूल करना गलत, देखें हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

भारत में अधिकतर मॉल में एंट्री करते वक्त आपको अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए मॉल द्वारा संचालित पार्किंग में शुल्क देना पड़ता है। जोकि सरासर गलत है. वही केरल हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मॉल द्वारा संचालित पार्किंग में पार्किंग वसूल करना गलत है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

केरल में मॉल की पार्किंग शुल्क को लेकर कई लोगों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग बनाने के कानून को लेकर यह पहले ही स्पष्ट किया गया है कि बिल्डिंग का पार्किंग उसी का हिस्सा है। बिल्डिंग की परमिट तभी जारी हो सकती है जब उसके पास, उसके मुताबिक पार्किंग की जगह हो। अतः ऐसी स्थिति में पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूल करना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने मौजूदा म्यूनिसिपलिटी का तबादला कर दिया है। और उनसे इस मामले को लेकर राय मांगी है।

कब शुरू हुआ मामला

यह मामला 2 दिसंबर 2021 का है. जब एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर एग्जिट की ओर बढ़ रहा था और तब वहां खड़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने पार्किंग का गेट बंद कर दिया। और पार्किंग शुल्क के नाम पर ₹20 मांगे। इतना ही नहीं उस व्यक्ति ने बताया कि जब उसने कहा कि पार्किंग शुल्क एक अवैध शुल्क है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट ना खोलने की धमकी दे दी। इसके बाद यह व्यक्ति सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया।

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