कोरोना में मौ’त तो मिलेगा 50 हज़ार का मुआवजा, करीबी रिश्तेदार इन दस्तावेज़ो के साथ करे अप्लाई

कोरोनावायरस में जिन लोगों की मृ’त्यु हुई उनके परिजनों को राज्य सरकार 50000 रुपये मुआवजे (50 Thousand Compensation) के तौर पर देगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा जारी निर्देशों में यह बात जारी की गई है। अब कोरोना से मौ’त होने पर 30 दिनों के भीतर 50000 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

कैसे मिलेंगे पैसे (Kaise Milega Paisa)

कोरोनावायरस से मौ’त होने पर 50000 रूपये का मुआवजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। यह सभी मुआवजा स्टेट रिलीफ फंड (State Relief Fund) यानी कि राज्य सरकारों के जमा निधि से दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की लगी थी फटकार (Supreme Court ki Fatkar) 

कोरोनावायरस से देश में कई लाख मृत्यु (Lakhs Of Deaths Due To Covid-19)  हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसमें मृ’त्यु होने पर मुआवजा देने की बात की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश जारी किया था कि सरकार सभी लोगों को कोरोनावायरस से मृ’त्यु होने वाले लोगों को मुआवजा प्रदान करें। जिसके बाद सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बैठक के बाद ने लिया कि 50000 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

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क्या दस्तावेज होंगे जरूरी

कोरोनावायरस (Coronavirus) के मुआवजे के लिए राज्य सरकारों के वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। जिस व्यक्ति की मृ’त्यु हुई है उसके नजदीकी रिश्तेदार कोई आवेदन करना होगा और इसके लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड(Aadhar Card),बैंक डिटेल (Bank Deatils),राशन कार्ड (Ration Card) , डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) यानी मृ’त्यु प्रमाण पत्र के साथ अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन माध्यम से कलेक्टर ऑफिस (Collector Office) में कागजात जमा करवा सकते हैं। दस्तावेज जमा करवाने के बाद सरकार दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके बाद 30 दिन के भीतर पैसे अकाउंट में आएंगे। कोरोनावायरस से मृ’त्यु होने पर आईसीएमआर (ICMR) डे’थ सर्टिफिकेट जारी करती है।

इस बातों का रखे ध्यान (In Baton ka Rakhe Dhyan)

वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक कोविड-19 में हुई मृत्यु के संबंध में मृ’त्यु प्रमाण पत्र में लिखा गया मृ’त्यु का कारण निर्णायक नहीं होगा। जांच एवं उपचार संबंधी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। उन्हीं दस्तावेजो से मृ’त्यु का कारण साफ होगा। मृ’त्यु प्रमाण पत्र के साथ-साथ किस कारण से मृ’त्यु हुई उसके भी सबूत देने होंगे। वही अस्पतालों (Hospital) को भी मरीज से जुड़े कागज और स्पष्ठ जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।

कई राज्य सरकारें पहले ही कर चुकी है ऐलान

वहीं मुआवजे से संबंधित कई राज्य सरकारें पहले ही इसकी जानकारी और घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार (UttarPardesh Government) ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 से पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर हुई मौ’त को मान्य करते हुए सरकार 50000 रुपये मुआवजा देगी। वहीं उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government)  ने भी 50000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। तेलंगाना सरकार (Telangana Government) ने भी हाल में घोषणा की है कि कोरोनावायरस 50 हजार रुपए परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड,बैंक डिटेल,मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार (Delhi Government) से संबंधित घोषणा कर चुकी है। कई अन्य सरकारी भी मुआवजे संबंधित घोषणा कर चुकी हैं। इसके अलावा कोरोनावायरस जिनकी मृ’त्यु हुई है उन परिवारों में बच्चों की शिक्षा के संबंध में घोषणा राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कर चुकी हैं। वहीं कई अन्य सुविधाएं भी दिए जाने का ऐलान राज्य सरकारें कर चुकी है। केंद्र सरकार (Central Government) देश की मोदी सरकार (Modi Government) ने भी कोरोनावायरस से जिन लोगों की मृ’त्यु हुई है उनके परिजनों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया है।

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