NDA की परीक्षा में हिस्सा ले सकती है लड़कियां, 12वीं के बाद सेना में जाने का पूरा होगा सपना

सुप्रीम ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानि NDA में लड़कियों के प्रवेश पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एनडीए में लड़किय़ों की पढ़ाई को मंजूरी देने का आदेश जारी किया है। वहीं एनडीए में दाखिले पर भविष्य में फैसला सुनाया जाएगा। मामले पर सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने की.

मालूम हो कि अब तक लड़कियां नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकती थी. इस बार एनडीए परीक्षा 5 सितंबर को होनी तय है। कोर्ट में वकील कुश कालरा की दाखिल याचिका में बताया गया कि महिलाएं ग्रेजुएशन के बाद ही सेना में जा सकती है जबकि लड़कों के लिए यह सुविधा 12वीं के बाद ही एनडीए में दी गई है।

याचिका में आगे कहा गया कि लड़कियों के लिए एनडीए में अवसर नहीं होने से महिलाओं के पुरूषों के बजाय सेना में जाने की संभावनाएं कम हो जाती है जो कि समानता के अधिकार का हनन है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर अपना रुख साफ करने के आदेश दिए थे।

कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में कहा गया कि सेना में युवा अधिकारियों के पदों पर नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी से ही चयन होता है ऐसे में उन पदों पर महिलाओं के जाने के रास्ते बंद हैं।

वहीं याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के फैसले का हवाला दते हुए कहा गया कि जिस तरह कोर्ट ने सेवारत महिला सैन्य अधिकारियों को पुरुषों से बराबरी का अधिकार दिया है वैसे ही लड़कियों को यह अधिकार दिया जाए।

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