अब छोटे उद्यमी ले सकते हैं 1 करोड़ तक का लोन, जानिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आपके लिए क्या है खास

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास में तेजी लाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कई प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया है। सीएम गहलोत की तरफ से नए प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है।

हालांकि योजना में कर्ज और ब्याज के लिए केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सूक्ष्म और लघु उद्यम यानि एमएसएमई कंपनियां ही शामिल होंगी। वहीं ब्याज के लिए आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। वहीं अब MSME कंपनियां 10 करोड़ तक का कर्ज लेने के साथ ही मॉर्डनाइजेशन के लिए भी 1 करोड़ तक का लोन हासिल कर सकती है।

नए प्रावधानों में क्या है खास ?

योजना के नए प्रावधानों के मुताबिक अब कर्ज पर ब्याज के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स को आवेदन नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक भी कर्ज दे सकता है।

इसके साथ ही नए प्रस्ताव के अनुसार, हस्तशिल्पी, दस्तकार और शिल्पी कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज का 100% अनुदान मिल सकेगा। वहीं बुनकर कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर पूरा ब्याज सरकार पहले की तरह ही चुकाएगी।

छोटे उद्यमी ले सकते हैं 1 करोड़ तक का कर्ज

नई योजना के अनुसार अब छोटे उद्यमी व्यापार शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं योजना के तहत अपात्र उद्योग इकाइयों के संबंध में जिला टास्क फोर्स मामले में कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि खनन, रियल स्टेट, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, अलाभकारी संस्थाएं, NGO, ट्रस्ट से जुड़े उद्यम इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

एससी, एसटी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता

नए प्रावधानों में हर स्तर पर SC, ST बाहुल्य या पिछड़े क्षेत्रों के उद्यमियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही लोन देने के लक्ष्य का 20% और ब्याज अनुदान के लिए 15 फीसदी लाभ SC, ST और पिछड़े क्षेत्र के उद्यमियों को देना तय किया गया है।

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