UAE में काम करने वाले भारतीय कामगारों के लिए काम की खबर, वरना हो सकता है नुकसान ~ लागू हुआ नया श्रम कानून

UAE New Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात का नया श्रम कानून 2 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। संशोधित श्रम कानून का प्रस्ताव नवंबर 2021 में यूएई की सरकार द्वारा पेश किया गया था।

बता दें संयुक्त अरब अमीरात का यह नया कानून कामगारों को अधिकार देता है, साथ ही कई अन्य विकल्प भी प्रदान करता है। जो पहले के श्रम कानून में मौजूद नहीं थे। खास बात यह है कि इस नए कानून से यूएई में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही यूएई में अब काम करना पहले के मुकाबले आसान होगा।

यूएई में 40% आबादी भारतीयों की

आपको बता दें मौजूदा वक्त में यूएई की कुल आबादी का 40% लोग भारतीय मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। वही आबू धाबी में भारतीय दूतावास की जानकारी के मुताबिक “यूएई में 35 लाख भारतीय निवास करते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा निजी सेक्टर की कंपनियों में काम करता है। ऐसे में नए कानून के लागू होने से भारतीय कामगारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

श्रमिक अधिकारों में बदलाव

यूएई में श्रमिक कानून के तहत श्रमिकों के अधिकार के लिए 2021 का संघीय डिक्री कानून संख्या 33 लागू हो चुका है। बता दें इससे पहले श्रमिकों के अधिकार के लिए 1980 संघीय कानून संख्या 8 का उपयोग किया जाता था। इसी के साथ ही संशोधित कानून में निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति के बीच संबंधों को लेकर अलग-अलग व्याख्या की गई हैं।

नए कानून के तहत यूएई के श्रम बाजार को वैश्विक श्रम बाजार के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इस बदलाव से यूएई में श्रमिकों का काम करना आसान होगा। साथ ही सेवा शर्तों पर उनका हक होगा। नए कानून के दोनों पक्षों में श्रमिकों को अधिकार की सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होगी। इससे कुशल विदेशी प्रतिभाओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने में यूएई को मदद मिलेगी। नए कानून के तहत 12 प्रकार के वर्क परमिट और छह प्रकार के वर्क पैटर्न प्रदान किए जा रहे है, जिससे दोनों पक्षों यानी श्रमिक और कंपनी को काम का कॉन्ट्रैक्ट बनाने में आसानी होगी।

कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी अहम बातें

मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नए कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट में श्रमिक,उसकी नियुक्ति, काम की प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी शामिल होगी, साथ ही काम के घंटे वीकेंड का भी उल्लेख होगा। कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी की प्रवृत्ति, काम शुरू करने की तारीख, काम की जगह, वीकेंड, काम के घंटे, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, वेतन, वार्षिक अवकाश, नोटिस पीरियड, और कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति की तारीख का उल्लेख भी शामिल होगा।

छुट्टियों का खास प्रावधान

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सप्ताह में न्यूनतम एक छुट्टी मिलेगी साथ ही नियमों के आधार पर कर्मचारियों को विशेष अवसर पर छुट्टी दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी के घर में कोई आकस्मिक घटना घटित हो गई है, तो उसे 3 से 5 दिन का शोक अवकाश मिलेगा। पढ़ाई कर रहे कर्मचारियों को परीक्षा के वक्त 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, वहीं महिला कर्मचारियों के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव का प्रावधान होगा।

उत्पादन में होगी वृद्धि

यूएई का यह नया कानून उत्पादकता बढ़ाने और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता और विश्वास की बहाली होगी। साथ ही इस कदम से विदेशी कर्मचारियों का आकर्षण यूएई की ओर बढ़ेगा। जिससे कर्मचारियों और उनकी नियुक्तियों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो सकेंगे।

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